Himachal Pradesh: व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन अनिवार्य, लोगों ने सराहा

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ रखने की दिशा में प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया है। टैक्सियों से लेकर बसों और यहां तक ​​कि निजी टूर ऑपरेटरों तक। सभी को डस्टबिन रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार के इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। निजी टैक्सियों, रोडवेज की बसों समेत प्राइवेट बसों में डस्टबिन लगाए गए हैं। ताकि सड़कों पर या वाहनों के अंदर कचरा न फैले।

आम जनता ने इस पहल का स्वागत किया है। कुछ लोगों ने सरकार के इस कदम को पर्यावरण और राज्य की प्राकृतिक सुंदरता दोनों की रक्षा की दिशा में अहम कदम बताया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल का मकसद राज्य को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है। ताकि गंदगी को सड़कों पर फैलने से रोका जा सके।

परिवहन विभाग के निदेशक डी. सी. नेगी ने कहा, प्राइवेट और सर्विस व्हीकल में एक डस्टबिन डालना अनिवार्य किया गया है। जो इन नियमों की जो अवहेलना करेगा कोई उसको 1500 रुपए तक का फाइन है। अगर कोई जो बाहर फेंकता हुआ नजर आएगा या गाड़ी के अंदर पड़ी हो तो वो गाड़ी के मालिक को ही लगेगा। किसी ने अगर इंस्टॉल नहीं किया है। जो गारबेज बिन अपने टैक्सी या व्हीकल में नहीं तो उसे 10,000 रुपए तक का फाइन का प्रावधान है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरे मतलब शिद्दत से ये गवर्मेंट की नोटिफिकेशन को लागू कर रहा है।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *