Himachal Pradesh: BFI को अनुराग ठाकुर का नामांकन स्वीकार करने के निर्देश दिए

Himachal Pradesh: पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का रास्ता प्रशस्त हो गया जब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्वाचन मंडल से उनकी अयोग्यता पर रोक लगा दी और BFI को उनकी उम्मीदवारी के लिए नामांकन की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया। हमीरपुर से लोकसभा सांसद ठाकुर को BFI अध्यक्ष अजय सिंह के आदेश से सात मार्च को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था।

आदेश में कहा गया था कि सिर्फ चुने हुए सदस्य ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे और उन्हें चुनकर आया सदस्य नहीं होने के कारण अयोग्य करार दिया गया। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने हालांकि गपरुवार को फैसला सुनाया कि 13 मार्च को निर्वाचन अधिकारी आर के गॉबा द्वारा अनुमोदित निर्वाचन मंडल “पहली नजर में खराब है और कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।”

इसमें अनुराग ठाकुर को शामिल नहीं किया गया था। इसमें कहा गया, ‘‘इस नजरिए में सुविधा का संतुलन भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है और अगर अंतरिम राहत प्रदान नहीं की जाती है, तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।’’ इसमें आगे कहा गया, ‘‘अंतरिम उपाय के रूप में, यह न्यायालय सात मार्च 2025 के नोटिस के संचालन पर रोक लगाता है, साथ ही दो नामित सदस्यों में से एक यानी श्री अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को अस्वीकार करने के आदेश पर भी रोक लगाई जाती है।’’

BFI प्रमुख ने कहा कि 34 पन्नों का आदेश पढ़ने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जायेगी। सिंह ने कहा, ‘‘हम आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानूनी सलाह के बाद इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।’’ अदालत ने BFI को निर्देश दिया कि अनुराग ठाकुर और HPBA के अधिकारी राजेश भंडारी के नामांकन को निर्वाचक मंडल में वैध नामांकन के रूप में देखा जाए।
इसमें कहा गया कि BFI अध्यक्ष ने सात मार्च को बिना किसी अधिकार के आदेश जारी किया।

अदालत के आदेश ने अनुराग ठाकुर के लिए 28 मार्च को होने वाले चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि इसने BFI को निर्देश दिया है कि वे नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाए, ताकि वो अपना नामांकन दाखिल कर सकें। अनुराग ठाकुर को सालाना आम बैठक में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने और उसमें पूरी तरह से भाग लेने की भी अनुमति दी गई है। HPBA ने कहा है कि ठाकुर 2008 से राज्य इकाई के निर्वाचित सदस्य हैं और उन्होंने अध्यक्ष सहित अलग-अलग पदों पर काम किया है।

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