Haryana: कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरियों में अग्निवीर के लिए 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान

Haryana: हरियाणा सरकार ने पुलिस, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10 फीसदी आरक्षण के अलावा आयु में छूट समेत अन्य प्रोत्साहन की बुधवार को घोषणा की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देगी। सैनी ने कहा कि “अग्निवीरों को ग्रुप बी, और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।”

उन्होंने कहा कि “हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। यह प्रावधान हमने किया है। दूसरा हमने अग्निवीरों को ग्रुप बी, और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। परंतु, अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में ये छूट पांच वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए पांच प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में एक प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगें।”

 

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