Sonu Nigam: गायक सोनू निगम ने कन्नड़ टिप्पणी पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का किया रुख

Sonu Nigam: गायक सोनू निगम ने हाल ही में बेंगलुरू में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के दौरान कन्नड़ लोगों के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिका को न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने मामले को अगली तारीख पर सुनवाई के लिए टाल दिया, यह विवाद 25 अप्रैल को बेंगलुरू के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित एक लाइव कॉन्सर्ट में हुई घटना से पैदा है।

प्रदर्शन के दौरान दर्शकों में से कई लोगों ने निगम से कन्नड़ में गाने का अनुरोध किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गायक ने अनुरोध को नहीं माना और जिस तरह से अनुरोध किया गया, उस पर नाराजगी जताई और कुछ लोगों पर अभद्रता का आरोप लगाया। हालांकि सोनू निगम ने कन्नड़ लोगों के प्रति सम्मान और उनकी तारीफ की, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक आतंकवादी हमले का संदर्भ देते हुए कहा, “यही वजह है कि पहलगाम हुआ।”

इस बयान ने सोशल मीडिया पर तेज़ी से सुर्खियां बटोरीं और लोगों में नाराजगी फैल गई, दो मई को कर्नाटक रक्षण वेदिके (नारायण गौड़ा गुट) की बेंगलुरू सिटी जिला इकाई के अध्यक्ष टीए धर्मराज ने इस टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई।

इस शिकायत के आधार पर अवलाहल्ली पुलिस ने तीन मई को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया- विशेष रूप से धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352(1) (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) और 353 (सार्वजनिक शरारत भड़काने की संभावना वाले बयान)।

प्रतिक्रिया के बाद निगम ने सार्वजनिक बयान जारी कर खेद जताया और अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। हालांकि, कानूनी कार्यवाही जारी रही, जिससे गायक को आरोपों को खारिज करने के लिए याचिका दायर करनी पड़ी।

 

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