Shilpa Shetty: मुंबई पुलिस की जांच का सामना कर रहे कारोबारी राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 60 करोड़ रुपये के कथित आपराधिक विश्वासघात मामले में अब धोखाधड़ी का आरोप भी जोड़ा गया हैं।
मामले की जांच कर रही पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आपराधिक विश्वासघात के अलावा इस दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है।
एक अधिकारी के अनुसार, पहले इस दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच के बाद, धारा 420 (धोखाधड़ी) को भी इसमें जोड़ दिया गया है।
दंपति पर आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया क्योंकि यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के एक जुलाई, 2024 को लागू होने से पहले दर्ज किया गया था।
आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
ये मामला मुंबई के जुहू निवासी 60 वर्षीय व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें अब बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ (जहां कुंद्रा और शेट्टी निदेशक थे) से जुड़े एक ऋण-सह-निवेश सौदे में 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।