India’s Got Latent row: रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

India’s Got Latent row: उच्चतम न्यायालय ‘पॉडकास्टर’ रणवीर इलाहाबादिया द्वारा दायर याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह याचिका ‘कॉमेडियन’ समय रैना के यूट्यूब पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में माता-पिता और यौन संबंधों पर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के संबंध में दायर की गई है। इस मामले पर सुनवाई संभवत: न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ करेगी।

न्यायालय ने इलाहाबादिया को उनके ‘द रणवीर शो’ को प्रसारित करने की तीन मार्च को अनुमति दे दी थी, बशर्ते वह ‘‘नैतिकता और शालीनता’’ बनाए रखें और उसे (कार्यक्रम को) सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाएं। इलाहाबादिया ने दलील दी थी कि पॉडकास्ट उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है और उनके द्वारा काम पर रखे गए लगभग 280 लोग इस कार्यक्रम पर निर्भर हैं। न्यायालय ने 18 फरवरी के अपने उस आदेश में बदलाव किया जिसमें उसने इलाहाबादिया और उनके सहयोगियों पर यूट्यूब या किसी अन्य दृश्य श्रव्य मंच पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित करने पर रोक लगायी थी।

पीठ ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से दिये गए अंतरिम संरक्षण को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था और उन्हें गुवाहाटी में जांच में शामिल होने को कहा था। शीर्ष अदालत ने कार्यवाही के दायरे का भी विस्तार किया और केंद्र को सोशल मीडिया सामग्री पर एक मसौदा नियामक तंत्र के साथ आने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी की प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की अर्जी को इलाहाबादिया की इसी तरह की याचिका के साथ सूचीबद्ध किया।

उच्चतम न्यायालय ने 18 फरवरी को इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और उनकी टिप्पणी को ‘‘अश्लील’’ करार देते हुए कहा था कि उनकी ‘विकृत मानसिकता’ से समाज को शर्मिंदा होना पड़ा। इलाहाबादिया और रैना के अलावा असम में मामले में नामजद अन्य लोगों में कॉमेडियन चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा शामिल हैं।

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