New Rule: दिल्ली में अब इन गाडियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल

New Rule: पहली जुलाई से दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर लगाम कसने की कोशिशों के तहत यह फैसला किया है, कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है।

उनका कहना है कि बेशक इस फैसले से पेट्रोल पंपों को नुकसान हो सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। फैसले लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे पुरानी गाड़ी में ईंधन भरवाने की कोशिश करने पर कर्मचारियों को सचेत करेंगे।

हालांकि पेट्रोल पंप मालिकों को लगता है कि फैसले को लागू करने में व्यावहारिक परेशानियां हैं, पेट्रोल पंप मालिकों का ये भी कहना है कि ये फैसला तभी कारगर होगा जब इसे पूरे एनसीआर में लागू किया जाए। सिर्फ दिल्ली में लागू करने से बात नहीं बनेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां चलाने पर रोक लगा दी थी। इससे पहले 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सार्वजनिक जगहों पर 15 साल से पुरानी गाड़ियों की पार्किंग पर रोक लगाई थी, अब दिल्ली में कई लोगों को उम्मीद है कि मंगलवार से लागू होने वाले नियम से काफी हद तक हवा साफ हो सकती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि “सरकार सही कर रही है और अभी कहने का मतलब है कि दिल्ली में कुछ नया आएगा। कुछ नयी चीजें आएंगी, सिखने को मिलेगी। कई चीज हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेंगी।

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि “पेट्रोल पंप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, लेकिन अभी जो इन लोगों ने कैमरे,स्पीकर्स वो सब लगाए है,उसी को मॉनिटरिंग और उसका कोई ट्रायल रन नहीं किया है। और बिना ट्रायल रन के एकदम से चालू करना ऐसी व्यवस्था को वो शंका हमारे मन में आ रही है कि हम इसको कैसे अच्छे से लागू कर पाऐंगे। कई पंपों पे अभी खबर आई है कि स्पीकर्स भी नहीं लगाएं हैं। कई पंपों पे कैमरे के लोकेशंस पर भी डाउट है कि वो पूरा कवरेज कर पाएगा कि नहीं।”

“इस व्यवस्था का मकसद है कि जितनी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं, वो ऑफ रोड हों। ऑफ रोड वो तभी होंगी, जब ये व्यवस्था पूरे एनसीआर में सामुल्टैनियसली लागू होगी। नहीं तो होगा क्या कि वो ऐसी गाड़ियां हैं, जिनको पता है कि दिल्ली में तेल नहीं मिलेगा, तो एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद से तेल लेना चालू कर देंगी। ऑफ रोड नहीं होंगी। उनको हम सिर्फ दिल्ली से बाहर कर रहे हैं तेल लेने के लिए। तो सक्सेस रेट इसका तभी आएगा, जब एनसीआर में, पूरे में लागू हो।”

 

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