New Delhi: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट के बीच ग्रैप 4 प्रतिबंध लागू

New Delhi: दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता से जुड़े केंद्र सरकार के आयोग ने प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट के बाद जीआरएपी (ग्रैप) के चौथे चरण के तहत पाबंदियां लगाने का आदेश दिया।

धीमी हवाओं, कम तापमान और कोहरे की स्थिति के कारण क्षेत्र में प्रदूषक जमा हो गए, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार शाम छह बजे बढ़कर 396 हो गया, जो मंगलवार को 275 था। भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने पूर्वानुमान जताया है कि एक्यूआई जल्द ही 400 अंक को पार कर सकता है।

लिहाजा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को तीसरे और चौथे चरण के तहत सभी कदमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया।

चौथे चरण की पाबंदियों में सभी निर्माण गतिविधियों, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के दिल्ली में अनावश्यक प्रवेश पर रोक और कक्षा 10 व 12 को छोड़कर स्कूली कक्षाएं ‘हाइब्रिड मोड’ में आयोजित करना शामिल है।

चौथे चरण के तहत गैर-आवश्यक डीजल ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक रहती है जबकि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 व पुराने डीजल चालित भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध रहता है। सर्दी के दौरान, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं।

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