New Delhi: बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की अंतरिम जमानत की मांग, सु्प्रीम कोर्ट ने खारिज की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों में से दो की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, दरअसल इन दोषियों ने आठ जनवरी को मिली सजा में छूट रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने याचिका को ‘बिल्कुल गलत’ करार दिया, बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक और पीठ के आदेश पर अपील कैसे की जा सकती है?

बेंच ने कहा कि ‘यह याचिका सुनवाई योग्य हो सकती है? यह बिल्कुल गलत है।’ दोषी राधेश्याम भगवानदास शाह और राजूभाई बाबूलाल सोनी की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ​​ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

बेंच ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, राधेश्याम भगवानदास शाह ने अंतरिम जमानत के लिए भी आवेदन किया है।

मार्च में दोनों दोषियों ने यह कहते हुए सु्प्रीम कोर्ट का रुख किया कि उनकी सजा में छूट को रद्द करने का आठ जनवरी का फैसला 2002 की संविधान पीठ के आदेश के अनुरूप था और उन्होंने इस मुद्दे को अंतिम फैसले के लिए बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की।

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