New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नौ सितंबर को तय की है, उन्होंने याचिका में आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में ईडी के जारी समन को चुनौती दी है।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अगुवाई वाली बेंच ने एएपी नेता को ईडी के पेश किए जवाब पर अपना पक्ष दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया है।
केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा और कहा कि परिस्थितियों में कुछ बदलाव हुए हैं।
22 अप्रैल को अदालत ने केजरीवाल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था।