New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। मामले की सुनवाई आठ मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
सिसोदिया ने अंतरिम आवेदन में अदालत से अनुरोध किया था कि वो निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहते हुए बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी।
ईडी के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने रद्द हो चुकी 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर क्रमशः सीबीआई और ईडी ने दर्ज भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।