New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीपफेक के अनियमित उपयोग के खिलाफ एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।
डीपफेक ऐसे वीडियो या चित्र हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-संचालित डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो लोगों को ऐसी बातें कहते और करते हुए दिखाते हैं जो उन्होंने नहीं कहा या किया होता है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रौद्योगिकी पर लगाम नहीं लगाई जा सकती और याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए मुद्दे पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है जो केवल सरकार ही कर सकती है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि जहां तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है, वहीं कानून कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है, अब इस मामले की अगली सुनवाई अब आठ जनवरी को होगी।