Manish Sisodia: चार जून को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से मना कर दिया था। सिसोदिया के वकील और सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मनीष की जमानत के दायर एक याचिका, जिसे कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था, उस पर दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है।
याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसियों की तरफ से पेश हुए लॉ अधिकारी ने पीठ को बताया था कि मुख्य आबकारी नीति घोटाला मामले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट तीन जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। जमानत खारिज करते हुए पीठ ने चार जून को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में अपनी फाइनल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन (अंतिम अभियोजन शिकायत) और आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए फिर से याचिका दायर कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नई याचिका को लिस्टेड करने पर विचार करेगा। नई याचिका के जरिए कोर्ट आबकारी नीति घोटाला मामलों में उनकी जमानत याचिका पर फिर से विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को मामलों में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्हें परिस्थितियों में बदलाव होने या मुकदमे के लंबा खिंचने पर राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी थी।
सिसोदिया को आबकारी घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनीषो सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।