Delhi pollution: प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद, केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-थ्री के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी भी शामिल है।
दिल्ली में एयर क्वालिटी लगातार दूसरे दिन भी “गंभीर” श्रेणी में रही, जिसके कारण अधिकारियों को प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। प्रतिबंध शुक्रवार से लागू होंगे। ये फैसले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की तरफ से लिया गया है।
जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत, एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों को- इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर – दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
नियमों के तहत निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा, कक्षा पांच तक के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं होंगी और प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा।
ग्रेप के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।