Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने एविएशन कंपनी स्पाइसजेट को भुगतान में चूक के कारण तीन विमान इंजनों का उपयोग बंद करने का निर्देश देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि स्पाइसजेट की अपील पर विचार नहीं किया जा सकता, कंपनी ने तीन विमान इंजन का इस्तेमाल बंद करने और उन्हें कंपनियों को सौंपने के सिंगल जस्टिस के आदेश को चुनौती दी थी।
बेंच ने अपीलों पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि “हम पूर्व के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हमने निर्देश में हस्तक्षेप नहीं किया है। इस कारण अपील पर विचार नहीं किया जाता।”
स्पाइसजेट ने सिंगल जस्टिस के 14 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें उसे 16 अगस्त तक तीन इंजनों को बंद करने तथा 15 दिनों के भीतर उन्हें वापस सौंपने का निर्देश दिया था, यह मामला इंजन के पट्टेदारों का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है।