Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल से एक्साइज पॉलिसी मामले में पति और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी निचली अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कथित तौर पर सोशल मीडिया पर साझा करने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुनीता केजरीवाल के वकील ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहा है और लोगों को घसीट रहा है, जबकि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है।
सुनीता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने अदालत से कहा कि उनका नाम याचिका में पक्षकारों की लिस्ट से ‘‘हटा दिया जाए।” उन्होंने कहा कि सुनीता ने रिकॉर्डिंग को महज ‘री-पोस्ट’ किया था, उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अदालती कार्यवाही को रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर शेयर नहीं किया जा सकता है, मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी।