Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रेसेज एथलीट श्रुति वोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आगामी पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए उनका सेलेक्शन न किए जाने को चुनौती दी थी।
वोरा ने अपनी याचिका में भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) के “सिलेक्शन क्राइटेरिया नोटिस 2024″ और ड्रेसेज इवेंट के लिए एथलीट अनुष अग्रवाल के सेलेक्शन पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इसमें एथलीट-घोड़े के कॉम्बिनेशन के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया है, न कि लेटेस्ट प्रदर्शन को ज्यादा महत्व दिया गया है।”
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय खेल महासंघों की स्वायत्तता और एक्सपर्ट डिसीजन को उनके फैसले लेने के प्रोसेस में गड़बड़ी के स्पष्ट सबूतों के अभाव में कम नहीं किया जाना चाहिए।