Delhi HC: मानहानि पर सिविल हिरासत की तलवार गोखले पर

Delhi HC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि के एक मामले में पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी से माफ़ी मांगने के न्यायिक आदेशों का “जानबूझकर” पालन न करने के लिए TMC सांसद साकेत गोखले को सिविल हिरासत में रखने की चेतावनी दी है। 28 मई को उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गोखले “न्यायालय और उसकी विचार प्रक्रिया का मज़ाक उड़ा रहे हैं।”

एक जुलाई, 2024 को उच्च न्यायालय ने गोखले को पुरी के खिलाफ सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर कोई और सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया और उन्हें पुरी से माफ़ी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया। 2024 के फ़ैसले का पालन न करने के बाद पुरी ने गोखले के खिलाफ़ अवमानना ​​याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय की पीठ ने नौ मई को तृणमूल कांग्रेस नेता को अपने एक्स हैंडल से माफ़ीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए किया था और साथ ही दो सप्ताह के भीतर एक प्रमुख समाचार दैनिक में भी में माफीनामा प्रकाशित करने का आदेश दिया था। हालांकि, 28 मई को न्यायमूर्ति अरोड़ा को बताया गया कि दो सप्ताह की विस्तारित समयसीमा 23 मई को समाप्त हो गई है और उन्होंने अभी तक माफीनामा प्रकाशित नहीं किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। यदि तब तक गोखले आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें सिविल डिटेंशन का सामना करना पड़ सकता है।

 

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