Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया है।
जस्टिस ज्योति सिंह ने अभिनेत्री की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को 29 जनवरी, 2024 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में इस मामले में ईडी के दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र और यहां एक निचली अदालत के सामने लंबित संबंधित कार्यवाही को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है।
फर्नांडीज, चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में आरोपित हैं, जैकलीन फर्नांडीज के वकील का कहना है कि “आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निरस्तीकरण याचिका पर सुनवाई की। याचिका प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के खिलाफ है। हमने माननीय हाई कोर्ट के सामने कुछ बुनियादी मुद्दे उठाए। पहला बुनियादी मुद्दा ये था कि जैकलीन को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पहचाना गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जैकलीन निर्दोष है। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो पूरी साजिश में पीड़ित है।”