Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं को काबू ना करने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई और कहा कि उसने ऐसी घटनाओं को रोकने के वास्ते उसके निर्देशों को लागू करने को कोई कोशिश नहीं की है।
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि सीएक्यूएम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा शुरू नहीं किया है। बेंच ने कहा कि इस मुद्दे पर 29 अगस्त को ही बैठक हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैठक में 11 में से केवल पांच सदस्य ही मौजूद थे, जहां उसके निर्देशों को लागू करने पर चर्चा तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों राज्यों ने पराली जलाने वाले किसानों से नाममात्र का मुआवजा ही लिया है।
कोर्ट ने केंद्र और सीएक्यूएम को इस मामले पर आज से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।