Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और अंतरिम जमानत की अपील की है।
केजरीवाल के वकील ने न केवल सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी का विरोध किया बल्कि उन्हें जमानत पर रिहा करने का भी अनुरोध किया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने बुधवार को मुहर्रम पर छुट्टी होने के बावजूद सुनवाई की। उन्होंने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनीं और याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
हाई कोर्ट ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीफ 29 जुलाई तय की है। आम आदमी पार्टी (एएपी) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी, “ये दुर्भाग्य से रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है। मेरे पास ईडी के मामलों में बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के तीन आदेश हैं। ये आदेश दिखाते हैं कि केजरीवाल जमानत के हकदार हैं। उन्हें रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी रिहाई न हो ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।”
केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी रिहाई को रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जोकि अन्याय है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। यहां वे पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे।