Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो मामलों में बीआरएस नेता के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा कि कविता दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और उसे लागू करने के पीछे आपराधिक साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
कोर्ट ने कहा कि कविता आय से जुड़ी कई प्रक्रियाओं और गतिविधियों में रिश्वत के भुगतान और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल थी, फिलहाल कविता को जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि जांच अहम चरण में है।
कविता ने ट्रायल कोर्ट के छह मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, कविता के वकील ने कहा कि शराब घोटाला मामले में 50 आरोपितों में से वे अकेली महिला हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वे गवाहों को प्रभावित करने के लिए काफी शक्तिशाली हैं।