Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उसके सामने पेश की गई सामग्री का सही आकलन करने में फेल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
जस्टिस ने ये भी कहा कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका देना चाहिए था, बेंच ने कहा कि “विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।” निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
ईडी ने अगले दिन हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि निचली अदालत का आदेश ‘‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत’’ था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।