RG Kar Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा हुई है।
इसके साथ ही सियालदह कोर्ट ने रॉय पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
हालांकि, पीड़िता के वकील अमर्त्य डे ने कहा कि जांच में गंभीर खामियां की वजह से आरोपी को फांसी की सजा नहीं हुई।
अमर्त्य डे ने कहा, “मुझे फैसले की प्रति मिलने दीजिए। जांच के उस हिस्से में कुछ खामियां हैं, जिनके बारे में हमने अपनी दलील में बताया है। जांच के हिस्से में गंभीर खामियां हैं। हां, न्यायाधीश ने कहा है कि जांच को लेकर कुछ भ्रम है।”
अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
घटना से पूर्व रॉय कोलकाता पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था।
रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), 66 (मृत्यु का कारण बनने की सजा) और 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है।