Goa: गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद अग्नि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर एडवायजरी जारी

Goa: गोवा सरकार ने एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद एक एडवायजरी जारी किया।

नाइटक्लबों, रेस्तरां, बार, कार्यक्रम स्थलों और इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठानों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परामर्श में अग्नि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण सहित कई उपाय बताए गए हैं।

परामर्श में कहा गया है, “आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत, ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।”

इसमें कहा गया है कि प्रतिष्ठानों को अग्निशमन सेवा विभाग का वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रखना होगा, अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा जारी सभी शर्तों का पालन करना होगा और अनुमोदित क्षमता की सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा, अधिकतम क्षमता को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा और जरूरत से ज्यादा लोगों के आने की अनुमति नहीं देनी होगी।

परामर्श में प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे आग और धुएं की चेतावनी देने और इससे संबंधित अन्य उपकरण की क्रियशीलता सुनिश्चित करें। इसमें कहा गया है कि उन्हें प्रमाणित बिजली के तार और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना होगा, अस्थायी, अधिक लोड वाले या असुरक्षित बिजली के कनेक्शन तुरंत हटाने होंगे और सभी इमारतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपातकालीन निकास और बचने के रास्ते बाधा रहित हों, साथ ही निकलने के रास्तों पर रोशनी की व्यवस्था हो।

उन्हें नियमित रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा, प्रत्येक शिफ्ट के लिए एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी तथा निर्धारित अंतराल पर निकासी अभ्यास का आयोजन करना होता है।

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