Delhi: ‘कुलदीप सेंगर को रिहाई नहीं’, उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

Delhi: उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने सोमवार को कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर संतोष व्यक्त किया और न्याय प्रणाली पर अपना पूरा विश्वास जताया। उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया, जिसमें उसे जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

पीड़िता ने कहा, “मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले से बहुत खुश हूं। मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे मौत की सजा मिले, तभी हमारे परिवार को न्याय मिलेगा। हमें अभी भी धमकियां मिल रही हैं।” पीड़ित की मां ने फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके पति की हत्या के सभी आरोपियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए।

कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, “यह बहुत बड़ी राहत है। उच्चतम न्यायालय, मीडिया और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने समर्थन किया। मुझे नहीं लगता कि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए इससे बड़ा कोई दिन हो सकता है।”

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था और मामले में उसकी अपील लंबित रहने तक उसे जमानत दे दी गई थी। उन्नाव के पूर्व विधायक सेंगर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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