Land For Job Scam: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य से जुड़े कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप तय करने के फैसले को टाल दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने सीबीआई को मामले में आरोपियों की स्थिति की पुष्टि करने के बाद रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले के 103 आरोपियों में से चार की मृत्यु हो चुकी है।
न्यायाधीश गोगने ने मामले में आगे की कार्यवाही 8 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी। सीबीआई ने कथित घोटाले के सिलसिले में लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र के ग्रुप-डी श्रेणी में लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई नियुक्तियों के बदले आरजेडी सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूमि हस्तांतरित कराई गई थी। वो 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे।
सीबीआई ने ये भी दावा किया है कि नियुक्तियां मानदंडों का उल्लंघन करके की गई थीं और लेन-देन में बेनामी संपत्तियां शामिल थीं, जो आपराधिक कदाचार और षड्यंत्र के समान है। आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि मामला राजनीति से प्रेरित है।