Kolkata: ममता बनर्जी ने मुख्य ज्ञानेश कुमार को लिखा पत्र, चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात का आरोप

Kolkata: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि भारतीय चुनाव आयोग ने “शिष्टाचार और संवैधानिक मर्यादा की सभी सीमाओं को पार कर दिया है।” अपने पत्र में बनर्जी ने “विशेष गहन पुनरीक्षण” की शुरुआत से ही आयोग की कार्रवाइयों पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया है कि आयोग ने स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और जमीनी हकीकतों और जन कल्याण की अनदेखी की है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने बार-बार चुनाव आयोग के समक्ष ये चिंताएं उठाईं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।

“भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के कामकाज से मैं बेहद आहत हूं, जिसने मेरी राय में मर्यादा और संवैधानिक मर्यादा की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। तथाकथित विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत से ही, ईसीआई ने स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और जमीनी हकीकत या जनता के कल्याण की कोई परवाह नहीं की है। मैंने बार-बार आयोग के ध्यान में ये चिंताएं उठाईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे जनता के मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। ईसीआई की मनमानी कार्रवाइयों के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों और उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और कुछ निर्देश जारी किए, जिनका वर्तमान में पालन किया जा रहा है,” पत्र में लिखा है।

ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद, बिना किसी वैध कारण बताए या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए बिना, वरिष्ठ राज्य अधिकारियों के बड़े पैमाने पर और अचानक तबादले किए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों सहित प्रमुख अधिकारियों को हटाने और उनका स्थानांतरण करने से राज्य प्रशासन बाधित हो गया है, जबकि नियमों में कहा गया है कि चुनाव के दौरान ऐसे अधिकारियों को चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है।

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग की हालिया कार्रवाइयां “पक्षपातपूर्ण, जल्दबाजीपूर्ण और एकतरफा” हैं और राज्य को प्रशासनिक अस्थिरता की ओर धकेल सकती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निर्वाचित राज्य सरकार के कामकाज को कमजोर करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की आड़ ले रहा है और चेतावनी दी कि ऐसे कदम “अप्रत्यक्ष केंद्रीय शासन” जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं और सहकारी संघवाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

पत्र में लिखा है, “मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश हूं कि ये कार्रवाइयां अनुच्छेद 324 की आड़ में पश्चिम बंगाल राज्य को प्रशासनिक अस्थिरता और अव्यवस्था की ओर धकेलने वाली परिस्थितियां पैदा करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। इस तरह के पक्षपातपूर्ण, जल्दबाजीपूर्ण और एकतरफा निर्णय अभूतपूर्व हैं और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। राज्य में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन निर्वाचित सरकार अपना काम जारी रखे हुए है और किसी भी प्राधिकरण द्वारा उसे कमजोर या अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह की कार्रवाइयों से आपातकाल या अप्रत्यक्ष केंद्रीय शासन जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है, जो बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सहकारी संघवाद की भावना और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करती हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं एक बार फिर भारत के चुनाव आयोग से आग्रह करती हूं कि वह इस तरह की मनमानी, एकतरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों से परहेज करे, जो जनहित के खिलाफ हैं और हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हैं।”

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