UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के नियम बदल दिए हैं, अब बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी किए हैं। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन में पैन नंबर और वैरिफिकेशन करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे बेनामी लेन-देन पर रोक लगेगी और खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आएगी।
सरकार ने फॉर्म 60 का विकल्प अब खत्म कर दिया है। इससे पहले जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता था वो आयकर विभाग से जुड़े फॉर्म 60 को भरकर रजिस्ट्री करा लेता था। अब सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। सरकार का कहना है कि पैन कार्ड जरूरी होने से जमीन और मकान में होने वाले अंधाधुंध निवेश पर रोक लगेगी। इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा।
बता दें कि नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें एक ही जमीन की रजिस्टी कई लोगों के नाम पर हुई है। जमीन माफिया लोगों को ठग लेते थे और लोगों को लाखों रुपये का चूना लग जाता था। इस नियम से ऐसे मामलों पर भी लगाम लगने की उम्मीद है।