Gujarat: गुजरात उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध आसाराम आश्रम की याचिका खारिज की

Gujarat: गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद में स्वयंभू बाबा आसाराम के एक आश्रम की याचिका खारिज कर दी, जिससे राष्ट्रमंडल खेल 2030 से पहले खेल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त हो गया। उच्च न्यायालय ने यहां मोटेरा क्षेत्र में एक बड़े भूखंड को सरकार द्वारा मुक्त कराने के अभियान के खिलाफ संत श्री आसाराम आश्रम की याचिका को खारिज कर दिया। यह भूखंड नरेन्द्र मोदी स्टेडियम और निर्माणाधीन सरदार पटेल खेल परिसर से कुछ ही दूरी पर है।

इस याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील जी.एच. विर्क ने न्यायमूर्ति वैभवी नानावती की एकल पीठ से कहा कि दशकों पहले यह जमीन सीमित धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी लेकिन आश्रम कानूनी सीमाओं से परे पैर पसारता रहा।

उन्होंने उच्च न्यायालय से कहा कि कि जमीन इस शर्त पर आवंटित की गई थी कि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा और अनुमति संबंधी शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा लेकिन निरीक्षण से पता चला कि आवंटित क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक निर्माण और कब्जा हो चुका है।

गुजरात सरकार ने अपने जवाब में न्यायमूर्ति नानावती से कहा कि आश्रम को कई नोटिस दिए गए और सुनवाई का अवसर दिया गया और उसे अतिक्रमण के माध्यम से विस्तार करने और फिर उसे वैध ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसने अदालत से कहा कि अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेल की तैयारी कर रहा है और ओलंपिक के लिए दीर्घकालिक आकांक्षाओं को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे में राज्य द्वारा लगभग 45,000 वर्ग मीटर भूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास के प्रयासों को बढ़ावा देता है।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने आश्रम की याचिका खारिज कर दी। आसाराम (84) को साल 2013 में राजस्थान स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जनवरी 2023 में, गांधीनगर की एक अदालत ने उसे बलात्कार के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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