Sabarimala: शबरिमला सोना चोरी के दूसरे मामले में उन्नीकृष्णन पोट्टी को अदालत ने वैधानिक जमानत दी

Sabarimala:  कोल्लम की एक अदालत ने शबरिमला में सोना चोरी होने की घटना से संबंधित दूसरे मामले में उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत दे दी। कोल्लम सतर्कता अदालत के न्यायाधीश मोहित सी. एस. ने श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों के चौखटों से सोने की चोरी से संबंधित मामले में पोट्टी को जमानत दे दी।

पोट्टी को जमानत इसलिए दी गई क्योंकि मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। पोट्टी को इससे पहले द्वारपाल (संरक्षक देवता) की मूर्ति से सोने की चोरी से संबंधित मामले में भी वैधानिक जमानत मिल चुकी है।

दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद पोट्टी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। वह दोनों मामलों में पहले आरोपी हैं और इस घटना के संबंध में हिरासत से रिहा होने वाले चौथे व्यक्ति हैं। इस बीच अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किए गए तंत्री (मुख्य पुजारी) कंदारारु राजीवरु की हिरासत की अवधि बढ़ा दी है।

राजीवरु ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर नौ फरवरी को विचार किया जाएगा। इस बीच, त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) थिरुवाभरनम के पूर्व आयुक्त के.एस. बैजू ने दोनों मामलों में वैधानिक जमानत के लिए सतर्कता न्यायालय में याचिका दायर की है। उनकी जमानत याचिका पर 11 फरवरी को विचार किया जाएगा।

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