Delhi News: दिल्ली-एनएसीआर में बेहतर हुई हवा की गुणवत्ता, GRAP-3 के तहत लागू पाबंदियां हटी

Delhi News: वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद, दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत लागू पाबंदियां हटा दी गईं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक आदेश में कहा कि गुरुवार को दिल्ली का एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 332 हो गया, जिसके बाद पाबंदियों में ढील दी जा रही है। आदेश में यह भी कहा गया कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में एक्यूआई के ‘मध्यम’ से ‘खराब’ श्रेणी में रहने की आशंका है।

ग्रेप-3 हटने के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध हट गया है। इससे ये वाहन बिना रोक-टोक के जा सकेंगे।

ग्रेप फार्मूला? 
ग्रेप को दिल्ली एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरण के हिसाब से बांटा गया गया है। ग्रेप का चरण-1 उस वक्त लागू होता है, जब दिल्ली में AQI का स्तर 201-300 के बीच होता है। मौजूदा समय में दिल्ली में ग्रेप का चरण-1 ही प्रभावी था। ग्रेप का दूसरा चरण उस परिस्थिति में प्रभावी होता है, जब राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301-400 के बीच ‘बहुत खराब’ मापा जाता है। चरण-3 ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता के बीच लागू किया जाता है। इस वक्त दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच होता है। वहीं ग्रेप कार्य योजना का अंतिम और चरण-4 ‘गंभीर +’ वायु गुणवत्ता की परिस्थिति में लागू किया जाता है।

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