Unnao Case: उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अभी जेल से राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और पीड़िता एवं गवाहों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल स्थगन लगाया जाता है, इस आदेश के बाद सेंगर को आगे भी जेल में ही रहना होगा।
पीड़िता पक्ष ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, याचिकाकर्ता का कहना था कि इतनी गंभीर वारदात में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जमानत देना न्याय के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इससे पीड़िता की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे की विस्तृत सुनवाई के बाद ही इस मामले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तब तक सेंगर की रिहाई पर रोक जारी रहेगी, उन्नाव रेप केस देशभर में सुर्खियों में रहा था और लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई चली। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद पीड़िता पक्ष ने राहत की सांस ली है, जबकि मामले की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।