UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज ने अधिसूचना जारी कर आगामी छह माह तक हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा), 1966 की धारा के तहत जारी किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों, निगमों, स्थानीय प्राधिकरणों और सरकारी संस्थानों पर यह प्रतिबंध लागू होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की हड़ताल को अवैध घोषित किया गया है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। यह कदम सार्वजनिक सेवाओं में किसी तरह की बाधा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार का कहना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित रखने और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद अब प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, निगमों और निकायों में हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध रहेगी। इससे पहले जून में बिजली आपूर्ति व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई थी, जिसकी अवधि अब एक बार फिर बढ़ा दी गई है।