Allahabad: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई के बाद अगली तिथि 26 सितंबर, 2025 तय की।
न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अगली तिथि तय की, प्रतिनिधि वाद के तौर पर वाद संख्या 17 से संबंधित प्रकाशन की प्रतियां अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गईं।
उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई को सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) के आदेश एक, नियम आठ के तहत प्रतिनिधि क्षमता के तहत वाद संख्या 17 की सबसे पहले सुनवाई करने और निर्णय करने का आदेश दिया था। वादियों की तरफ से कहा गया कि उन्होंने एक खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दाखिल की है। हालांकि अदालत ने कहा कि यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो उस समय इस (अपील) पर विचार किया जाएगा।
इससे पूर्व अदालत ने 23 अक्टूबर, 2024 को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में 11 जनवरी, 2024 के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी, 2024 के अपने निर्णय में हिंदू पक्षों द्वारा दायर सभी मुकदमों को समेकित कर दिया था। यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया।