Vice President: आज संसद के दोनों सदनों के सदस्य उप-राष्ट्रपति का चुनाव है, उप-राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत से होता है।
चुनाव मैदान में एनडीए उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन और वि पक्षी गुटों के उम्मीदवार पी. सुदर्शन रेड्डी हैं। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चुनाव जरूरी हो गया था।
भारत में उप-राष्ट्रपति की खास भूमिका होती है, उप-राष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उप-राष्ट्रपति के कई विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं।
उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। व्यवस्था बनाए रखते हैं और विधायी कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता ज्ञानंत सिंह ने बताया कि “पहला, उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दूसरा, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र या किसी और वजह से अनुपस्थित होते हैं, या राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो वे राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। उस वक्त उनसे राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य की अपेक्षा नहीं की जाती है।”
राज्यसभा के सभापति के रूप में उप-राष्ट्रपति को कई सुविधाएं मिलती हैं। इनमें आधिकारिक निवास, चिकित्सा सेवा, मुफ्त हवाई और रेल यात्रा, निजी कर्मचारी और सुरक्षा शामिल हैं। सेवा खत्म होने के बाद भी उप-राष्ट्रपति को करीब पेंशन में दो लाख रुपये, सरकारी बंगला और कर्मचारी सहायता जैसी सुविधाएं मिलती हैं।