GST: 2,500 रुपये तक के फुटवियर, परिधान पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा

GST:  जीएसटी परिषद ने 2,500 रुपये तक की कीमत वाले फुटवियर और परिधानों को पांच प्रतिशत कर के स्लैब में रखने का फैसला लिया। सूत्रों के अनुसार अभी तक केवल 1,000 रुपये तक की कीमत वाले जूते-चप्पल और परिधान पर ही पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था, जबकि इससे ज्यादा कीमत वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाता था।

माल और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों में फैसला लेने वाले सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद में लिए गए इस फैसले के बाद 2,500 रुपये तक के फुटवियर और परिधान अब सस्ते हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में 12 और 28 प्रतिशत वाले कर स्लैब को खत्म करने का भी फैसला लिया गया है। इन दोनों श्रेणियों के अधिकांश उत्पादों को क्रमशः पांच और 18 प्रतिशत के स्लैब में स्थानांतरित किया जाएगा। इस कदम से उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर राहत मिलने के साथ ही परिधान और फुटवियर उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में राज्य के वित्त मंत्रियों की उपस्थिति में 5 प्रतिशत स्लैब में जूते और परिधान के लिए सीमा को 1,000 रुपये प्रति पीस से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति पीस करने का निर्णय लिया गया

 

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