UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन जिलों में मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़ और शामली शामिल हैं। प्रशासन ने यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर को देखते हुए लिया है।
पटाखों के धुएं से हवा की गुणवत्ता और खराब हो जाती है, जिससे सांस और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके तहत अब इन जिलों में कोई भी दुकान पटाखे बेच नहीं सकेगी और न ही किसी तरह का निर्माण किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ग्रीन दिवाली मनाएं और पटाखों की जगह दीपक, मोमबत्ती और लाइट्स का इस्तेमाल करें। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचने की सलाह दी गई है।
यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया जाता है। प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं उपयोग हो रहा है, तो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है। इसके अलावा इसकी शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है।