Ayodhya: अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने राम पथ के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है, राम मंदिर रामपथ पर स्थित है और यह अयोध्या व फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
यह प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अंत:वस्त्र के विज्ञापन पर भी लागू होगा। अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को इस फैसले की घोषणा की।
महापौर ने कहा, ” महापौर, उपमहापौर और 12 पार्षदों वाली अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया।”
कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो भाजपा से हैं। अयोध्या शहर में मांस व शराब की बिक्री काफी समय से बंद है, लेकिन सरयू नदी के तट से शुरू होकर फैजाबाद शहर में पांच किलोमीटर तक फैले राम पथ पर फिलहाल मांस व शराब की बिक्री की अनुमति है।
इस फैसले का उद्देश्य अयोध्या में लागू प्रतिबंधों को पूरे राम पथ पर लागू करना है, जिसमें फैजाबाद शहर के अंदर के क्षेत्र भी शामिल हैं। इस प्रतिबंध के क्रियान्वयन का विवरण व समयसीमा जल्द ही नगर निगम द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है।
मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि “हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें सभी हमारे पार्षदों ने ये विचार उठाया कि राम पथ जैसे गौरवपूर्ण पथ पे जोकि रामजन्मभूमि को सीधे जोड़ने वाला रास्ता है और जिसका नामकरण राम जी के नाम पे है, उस पथ पर ऐसी सामग्री बिकती है तो हमें थोड़ा सा मर्यादा और गरिमा के विपरीत है। इस दृष्टिकोण से हमारी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया है कि रामपथ पर कोई शराब की दुकान न चलने पाए और वहां पे मांस और इस तरह का व्यापार ना हो पाए। ये प्रस्ताव पास करके हमने जिला प्रशासन को भेज दिया है और जिला प्रशासन इसपे कड़ा कदम उठाए।”