Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले सुनाते हुए एक बीमा कंपनी को एक अगस्त 2022 को सड़क दुर्घटना में मारे गए पंकज चावला के परिवार को ब्याज सहित 1.11 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा एक महीने के भीतर दिया जाए।
मृतक के परिवार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील राजेश खंडेलवाल ने बताया, “दरअसल पंकज चावलाजी एक अगस्त, 2022 को देवास से उज्जैन अपनी एक्टिवा वाहन को सही दिशा में चला कर जा रहे थे, तभी सामने आ रही तेज रफ्तार की बस के चालक द्वावा वाहन को तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चलाकर पंकज चावलाजी की एक्टिवा को टक्कर मार दी थी, जिसमें उपचार के उनकी मृत्यु हो गई थी।
उसके बाद माननीय न्यायालय में परिवार द्वारा मेरे माध्यम से क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने पंकज चावला के आय को आयक रिटर्न के आधार पर प्रमाणित माना तथा उनके चार साल के आयकर रिटर्न को आय का मजबूत आधार मानते हुए उन्हें एक करोड़ 11 लाख की राशि ब्याज समेत दिए जाने का आदेश दिया है। ये राशि बीमा कंपनी को एक महीने के भीतर भुगतान करनी पड़ेगी।”