Haryana: नायब सैनी ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-2025 की शुरुआत की

Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 मार्च को व्यापारियों और दुकानदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-2025 की शुरुआत की। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक कुरुक्षेत्र से योजना का शुभारंभ करने के बाद इस सीएम सैनी ने कहा कि राज्य में आर्थिक समृद्धि और सुशासन के लिए पारदर्शी और न्यायसंगत कराधान प्रणाली आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कर प्रणाली सरल और प्रभावी है, तो व्यापारियों, उद्यमियों और निवेशकों को लाभ होता है और आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-2025 हजारों करदाताओं, विशेषकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों और व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ओटीएस-2025 हरियाणा के उन करदाताओं के लिए है जो विभिन्न कारणों से अपने करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के बकाया वाले करदाताओं को एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। यह योजना अगले छह महीने तक खुली रहेगी। उन्होंने करदाताओं से जल्द से जल्द अपना बकाया भुगतान करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विवाद समाधान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत विभिन्न विभागों ने अलग-अलग नामों से योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि ओटीएस-2025 भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग को विभिन्न कारणों से बकाया करों की वसूली में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए हमने बकाया करों और मुकदमों को कम करने और बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू की है। इस योजना के लागू होने से जहां करदाताओं को राहत मिलेगी, वहीं राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी। यह योजना संचयी निर्धारित बकाया राशि पर आधारित होगी। इसके तहत जुर्माना राशि और ब्याज राशि से पूरी छूट मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए बकाया करों के भुगतान के लिए तीन स्लैब बनाए हैं। 10 लाख रुपये तक के संचयी निर्धारित बकाया कर के भुगतान के लिए करदाता को 10 लाख रुपये में से एक लाख रुपये तक की छूट घटाकर 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की संचयी मूल्यांकित बकाया कर देनदारियों के लिए करदाता को राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसी तरह, 10 करोड़ रुपये से अधिक की संचयी मूल्यांकित बकाया कर देनदारियों के लिए करदाता को 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपये से अधिक की निपटान राशि वाले करदाताओं को दो किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया गया है।

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