UCC: उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सभी व्यक्तिगत कृत्यों की जगह लेगा।
उनका स्पष्टीकरण इस सवाल पर आया कि क्या राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ शादी, तलाक और विरासत पर लागू होगा।
शैलेश ने कहा, “यूसीसी को लागू में काम करने वाले सभी अधिकारियों को ट्रेन किया गया है। यूसीसी अधिनियम को मार्च में अधिसूचित किया गया था और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूसीसी अधिनियम सभी व्यक्तिगत कृत्यों का स्थान लेगा, जिसका मतबल है कि यदि यूसीसी अधिनियम में कोई व्यवस्था है तो बाकी सभी व्यक्तिगत कानून या अधिनियम रद्द कर दिए जाएंगे। यूसीसी केवल लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि अधिनियम हमेशा अधिक्रमण करेगा और प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रक्रिया या कानून बनाने के लिए नियमों का इस्तेमाल किया जाता है।”
उन्होंने कहा कि राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए राज्य के अधिकारियों को उचित ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत नियमों को मंजूरी दे दी गई है और इसे लागू करने की तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद धामी ने कहा कि, राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।