Varanasi: अगर आपको सार्वजनिक स्थानों पर रील बनाने का शौक है, तो ये खबर खास आपके लिए है। रेलवे स्टेशन पर अगर आप रील बनाते पकड़े गए तो आपको दो हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कदम चलती ट्रेन और प्लेटफार्म पर वीडियो शूट करने वाले लोगों की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है, स्टेशन पर रील बनाने के मामले में पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा।
यात्रियों ने इस कदम की खुलकर तारीफ की है, उनका कहना है कि रील बनाने वालों की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। स्टेशन कैंपस में शूटिंग के लिए रेलवे अधिनियम और दूसरे कानूनों के तहत नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत रेलवे अधिकारियों से मंजूरी लिए बिना शूटिंग करना गैर कानूनी है।
वाराणसी कैंट के स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि “किसी यात्री के ऐसा करने से अगर किसी दूसरे यात्री को असुविधा होती है और हमारे पास उसकी कंपलेंट आती है तो हमारा सीसीटीवी कंट्रोल रूम और आरपीएफ स्टाफ ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करेगा, इसमें जेल का भी प्रावधान है जो अदालत से तय होगा। जुर्माना 500 रुपये से 2000 रुपये तक है।
यात्रियों का कहना है कि “यह तो बहुत अच्छा है, काफी स्टेशनों पर देखने को मिलता था कि स्टेशनों पर लोग रील बना रहे थे खासकर युवा, वे हादसे का शिकार हो रहे थे। कभी चलती ट्रेन में रील बना रहे थे, कभी स्टेशन पर बना रहे थे। अगर ये नियम लागू हुआ है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए, ये बहुत अच्छा नियम है। अगर उस चीज से कोई नुकसान हो रहा है तो गलत है। फिर तो जेल होनी चाहिए। नुकसान नहीं है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो रील वगैरह देखते ही नहीं है। ऑफिस के काम से वक्त ही नहीं मिलता लेकिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि रील की वजह से दिक्कत आ गई।”