Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के नियमों में बदलाव, गर्मी की छुट्टियों में आंशिक रूप से लगेगी अदालत

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में अब गर्मी की छुट्टी में आंशिक कामकाजी अदालत लगेगी। कोर्ट ने अपने पारंपरिक ग्रीष्म अवकाश का नाम बदल कर ‘‘आंशिक न्यायालय कार्य दिवस’’ कर दिया है। ये बदलाव अलग-अलग वर्गों से उस हालिया आलोचना के मद्देनजर मायने रखता है जिसमें कहा गया था कि एससी में लंबी छुट्टी रहती है।

ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के नियमों, 2013 में संशोधन का हिस्सा है, जो अब सुप्रीम कोर्ट (दूसरा संशोधन) नियमें, 2024 बन गया है और इसे पांच नवंबर को अधिसूचित किया गया।

आदेश में कहा गया है कि कोर्ट के कार्यालय के लिए आंशिक कार्य दिवसों का समय और छुट्टियों की संख्या चीफ जस्टिस तय करेंगे। ये संख्या रविवारों को छोड़कर अधिकतम 95 दिन तक की हो सकती है। इसके अलावा आंशिक कोर्ट कार्य दिवसों और छुट्टियों के दौरान कोर्ट कार्यालय चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार खुले रहेंगे।

अधिसूचना में कहा गया है कि सीजेआई आंशिक कार्य दिवसों या छुट्टियों के दौरान, नोटिस के बाद सभी याचिकाओं, अत्यावश्यक प्रकृति के नियमित मामलों या ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एक या एक से ज्यादा जजों को नियुक्त कर सकते हैं।

मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट में हर साल समर और विंटर वेकेशन की छुट्टी होती है। हालांकि, इस दौरान अदालत पूरे तरीके से बंद नहीं होती। गर्मियों के दौरान, महत्वपूर्ण और तत्काल महत्व के विषयों की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस की तरफ से वेकेशन बेंच गठित की जाती है। संशोधित नियमों के मुताबिक,र अब वेकेशन बेंच शब्द की जगह जज शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।

 

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