Bahraich violence: बहराइच हिंसा मामले के तीन आरोपितों की यूपी सरकार के डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, याचिकाकर्ताओं के वकील सी. यू. सिंह ने जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच के सामने मामले रखते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की।
सिंह ने बेंच को बताया कि “यह तीन व्यक्तियों का आवेदन है, जिन्हें डिमोलिशन नोटिस मिला है, राज्य सरकार ने नोटिस का जबाव देने के लिए सिर्फ तीन दिन का समय दिया है।”
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने अदालत को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और नोटिस का जबाव देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
बेंच ने तब कहा कि “अगर वह (यूपी सरकार) हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम लेना चाहते हैं, तो ये उनकी पसंद है।” सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी को बुधवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा और मामले को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया।