Bahraich: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिमोलिशन नोटिसों पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का दिया समय

Bahraich: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने रविवार को बहराइच हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के डिमोलिशन नोटिस से प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

बेंच ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 अक्टूबर तय की है।

जस्टिस ए. आर. मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर ये आदेश दिया।

एडवोकेट कलीम हाशमी ने बताया कि “माननीय उच्च न्यायलय में पीआईएल किया गया था, उस पीआईएल की सुनवाई के बाद इस पर फिलहाल 15 दिवस का इनडायरेक्ट रूप से स्टे करते हुए रोक लगाया हुआ है। जो 23 लोग वहां पीड़ित थे जिनका घर बुलडोजर की कार्रवाई में ध्वस्त होना था, उस पर 15 दिन का अवसर दिया गया है कि वो अपनी लिखा पढ़ी करके अपनी बात रख सकें।”

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