Shimla Mosque row: हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर तनाव की वजह से भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।
शिमला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसमें बिना इजाजत के पांच से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ होनेे और लाठी, खंजर, डंडे, भाले और तलवार समेत घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगाने का प्रावधान है।
कुछ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग को लेकर बुधवार को बंद का ऐलान किया था। राज्य सरकार ने कहा है कि मस्जिद निर्माण पर अदालत में मामला सुलझने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
पांच सितंबर को, हिंदू समूहों ने अपनी मांग पर जोर देने के लिए शिमला के चौड़ा मैदान में विधानसभा और संजौली के आसपास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।