Shambhu border: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा, दोनों राज्यों के डीजीपी को शंभू बॉर्डर पर हाइवे को आंशिक रूप से खोलने के लिए एक हफ्ते में पटियाला और अंबाला जिलों के एसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।
कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वे शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाएं, क्योंकि हाइवे पार्किंग की जगह नहीं है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने एक समिति गठित करने के लिए गैर-राजनैतिक नाम सुझाने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार की भी तारीफ की, जो प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठकें करेगी।
पीठ ने कहा कि एम्बुलेंस, जरूरी सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्राओं और आसपास के इलाकों के यात्रियों की आवाजाही की सुविधा के लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक रूप से खोलने की जरूरत है।