Delhi: नेम प्लेट को NO, कांवड़ रूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा पारित निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवर यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। “पीठ ने इस निर्देश को संवैधानिक जनादेश और मूल्यों से परे पाया। पीठ ने इस पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखंड राज्य और मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों से जवाब मांगते हुए उन्हें नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, “हम उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं को भोजन के प्रकार प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मालिकों, नियोजित कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

इस मामले में राज्य सरकारों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। शीर्ष अदालत निर्देश को चुनौती देने वाले एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, मोइत्रा ने दोनों राज्य सरकारों द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे निर्देश समुदायों के बीच कलह को बढ़ाते हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *