New Delhi: शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और इसे 17 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए कहा गया।
सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि एएपी नेता के भागने का खतरा नहीं है और वह आतंकवादी नहीं हैं, ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सीबीआई की ओर से पेश वकील डी.पी. सिंह ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर किए बिना केजरीवाल के सीधे हाई कोर्ट जाने पर ऐतराज जताया।